फिरोजाबाद।। कोर्ट बीते कल को मंगलवार को दहेज की मांग और बहू को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के अपराधी मां-बेटे को सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इटावा जिले थाना जसवंतनगर यह गांव धरवार के रहने वाले सुनील कुमार ने अपनी बहन रजनी की शादी थाना नगला खंगर के आटे पुर निवासी राहुल पुत्र राम शरण के साथ की थी। शादी के बाद बहुत ज्यादा दहेज की मांग को लेकर ससुराली जन उसकी बेटी का उत्पीड़न करते थे। भाई सुनील का आरोप था पति राहुल और सास उषा देवी उसकी बहन रजनी के साथ मारपीट करते हैं।
आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2018 को रजनी की जलकर मृत्यु हो गई। भाई सुनील ने ससुरालियों के विरूद्ध जलाकर मार डालने का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
केस सेशन जज हरवीर सिंह की कोर्ट में चला। वादी की तरफ से केस की पैरवी कर रहे डीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने बताया केस के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राहुल व उषा देवी को अपराधी माना। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर सात सात हजार रुपया अर्थदंड लगाया।