मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा गुजारा भत्ता, HC ने दिया बड़ा फैसला

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लखनऊ। इलाहबाद हाईकोर्ट ने तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति से धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा महिला इद्दत पूरी करने के बाद भी गुजारा भत्ता पाने का हक रखती है।

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कोर्ट ने कहा कि जब तक तलाकशुदा महिला दूसरी शादी नहीं कर लेतीं तब तक वह अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। ये फैसला इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सिंगल बेंच के जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने रजिया के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

साल 2008 में कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में प्रतापगढ़ के सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि मुस्लिम वीमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट के आने के बाद याचिकाकर्ता की अपील का फैसला इसी एक्ट के तहत संभव है।

सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत ही मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी अपने पति से गुजारा भत्ता की हकदार होती है लेकिन अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं।

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