उत्तराखंड में लागू किया गया रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू, ये होंगी पाबंदियां

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उत्तराखंड. ओमिक्रॉन (omicron) के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू (night curfew) लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू (night curfew) को प्रभारी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेशभर में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew) लागू होगा।

नाइट कर्फ्यू (night curfew) के दौरान जरुरी सेवाएं खुली रहेंगी। बता दे निजी वाहनों से निकलने वालों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही आवागमन की इजाजत दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू (night curfew) की व्यवस्था सोमवार रात से ही शुरू हो गई है।

नाइट कर्फ्यू (night curfew) के दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी।

जानकारी के मुताबिक ऐलोपैथी अस्पतालों के साथ ही आयुष अस्पतालों को भी खुले रहने की इजाजत होगी। परिवहन निगम की बसों को राज्य व राज्य के बाहर परिहवन निगम की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार संचालन की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों से टिकट के आधार पर यात्रा की अनुमति, इन वाहनों को रात में चलने की इजाजत दी जाएगी।

उत्तराखंड में ओमिक्रॉन (omicron) की दस्तक के बाद अल्मोड़ा जिला प्रशासन सर्तक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के प्रवेश द्वारों पर बाहरी लोगों की जांच कर रहीं है।जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को नगर के प्रवेश द्वार लोधिया में दिन तक दस बाहरी लोगों के कोरोना जांच को सैंपल लिये गये।

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