ATM में फंस जाए कैश, तो सबसे पहले करें ये जरूरी काम, नहीं तो हो जायेगा नुकसान

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नई दिल्ली। वर्तमान समय में अधिकतर लोग कैश के लिए एटीएम का सहारा लेते हैं लेकिन कई बार कैश निकालते समय पैसे एटीएम (ATM) में ही फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई लोग घबरा जाते हैं और अपने पैसों को दोबारा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी भी आपके सामने इस तरह की दिक्कत आये तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एटीएम में फंसे पैसे को वापस मंगाने का आसान तरीका बताएंगे।

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बैंक से ऐसे करें संपर्क

रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया (RBI) के अनुसार खाताधारक चाहे अपने बैंक एटीएम या फिर किसी अन्य बैंक के एटीएम (ATM) से पैसा निकालता है और कैश नहीं निकलता, लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है तो उसे अपने बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करना चाहिए। अगर बैंक बंद तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक को इसके लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा।

ATM ट्रांजेक्शन स्लिप को रखें पास

एटीएम से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन भले ही फेल हो गया हो लेकिन एटीएम से निकली स्लिप अपने पास जरूर रख लेनी चाहिए। हाँ अगर किसी वजह से एटीएम से स्लिप भी नहीं निकाली तो आप बैंक को स्‍टेटमेंट भी दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन स्लिप इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें एटीएम (ATM) की ID, लोकेशन, समय और बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स कोड आदि की जानकारी होती है।

बैंक 7 दिनों के भीतर पैसे करेंगे वापस

RBI ने इस तरह के मामलों के मद्देनजर कुछ खास गाइडलाइन बनाई है। इसके तहत इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों को 7 दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है। अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतरा आपके वापस नहीं करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल से मिल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं ऐसा न करने पर सात दिन बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को हर्जाना देना होगा।  (ATM)

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