हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक डीपी यादव को किया बाइज्जत बरी, इस आरोप में काट रहे थे उम्र कैद की सजा

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नैनीताल। दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सीबीआई कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश काबेहद चर्चित मामला था। सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था।

DP YADAV

गौरतलब है कि 13 सितंबर साल 1992 में दादरी के रेलवे स्टेशन पर विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पूर्व सांसद धर्मपाल यादव, करण यादव,परनीत भाटी, और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था। 15 फरवरी साल 2015 को सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली माने जाने वाले डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से डीपी यादव देहरादून जेल में था। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस वर्ष हाईकोर्ट से डीपी यादव को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तीन बार शॉर्ट टर्म जमानत भी मिल चुकी थी। वहीं अन्य आरोपियों की सजा पर अभी निर्णय नहीं आया है।

यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। वहीं पिछले महीने हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को भी एक महीने की शॉर्ट टर्म जमानत दी थी। करन यादव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। पत्नी की देखभाल के लिए उसे एक माह की शॉर्ट टर्म जमानत दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने करन को पत्नी की तीमारदारी के लिए एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी।

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