दूसरी जाति में प्रेम और शादी की सजा है मौत

img

भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। बेटी के अंतर्जातीय विवाह से खफा उसके परिजनों ने अनुसूचित जाति के युवक का अपहरण कर पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शव को ठिकाने लगाने जाते समय पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि मारे गए युवक ने करीब12 दिन पहले ही सामान्य जाति की युवती से मंदिर में प्रेम विवाह किया था।

साथ ही उसने इसी साल सल्ट सीट से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इस घटना में पुलिस ने युवती की मां, सौतेले पिता और सौतेले भाई को अरेस्ट कर लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सल्ट क्षेत्र के पनवाद्यौखन गांव निवासी जगदीश चंद्र (38) पुत्र केश राम ने 21 अगस्त को भिकियासैंण में सिनार मोटर मार्ग पर स्थित बेल्टी गांव की गीता उर्फ गुड्डी से लव मैरिज कर ली थी। शादी गैराड़ मंदिर में हुई थी। इस शादी से गीता की मां भावना देवी, सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेला भाई गोविंद सिंह नाराज थे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

बताया जा रहा है कि गुरूवार को जगदीश भिकियासैंण के बौली न्याय पंचायत क्षेत्र में हर घर नल, हर घर जल अभियान के तहत काम करने गया था। शाम को करीब सात बजे ठेकेदार कविता मनराल ने भिकियासैंण के सेलापानी नामक स्थान से उसका अपहरण होने की खबर जिला प्रशासन को दी। खबर मिलने के बाद एसडीएम शिप्रा जोशी पांडे के निर्देश पर राजस्व और नियमित पुलिस की संयुक्त टीमों ने जगदीश की खोजबीन शुरू कर दी।

रात 10 बजे सिनार मोटर मार्ग पर बेल्टी के पास के मारुति वैन संख्या यूके19 टीए-0389 खड़ी मिली। इस वाहन में बेल्टी गांव निवासी जोगा सिंह, उसकी पत्नी भावना देवी और बेटा गोविंद सिंह बैठे हुए। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली थी जगदीश अचेतावस्था में पड़ा मिला। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आरोपियों ने कबूल किया जुर्म

राजस्व और नियमित पुलिस की टीम ने वैन को कब्जे में लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वाहन में बैठे सभी आरोपियों को थाने लाया गया। जोगा सिंह ने बताया उसकी सौतेली बेटी गीता उर्फ गुड्डी ने अनुसूचित जाति के युवक जगदीश से शादी रचा ली थी जिससे उसे काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी। यही वजह थी उन्होंने युवक की हत्या कर दी। राजस्व उपनिरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को धारा 302, 364, 34 और धारा 03 (2)(5) एससीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

Related News