PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और पुलिस को दिये ये सख्त आदेश

img

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा पीएम के रूट की जानकारी को सुरक्षित रखा जाएं। रजिस्ट्रार जनरल को ज़रूरी जानकारी दी जाएं। सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस सहयोग करें। SPG और दूसरी एजेंसियां भी सभी प्रकार से सहयोग करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले पर केंद्र की कमेटी आंतरिक जांच कर रही है। HC रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग लें। NIA के भी एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हों। राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दें। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी सिर्फ सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा गया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को भी कहा। एनआईए से भी सहयोग करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को फिर होगी।

बता दें, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच के सामने उठाया था। सुनवाई के दौरान मनिंदर सिंह ने कहा कि यह केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि एसपीजी अधिनियम के तहत एक मुद्दा है।

Related News