Teacher Appointment मामले में बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित

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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एसएन पाठक की अदालत ने अजीत कुमार ठाकुर और अन्य के सम्मिलित रिट याचिका की सुनवाई करते हुए सभी दलीलों को सुना. इसके बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया।Teacher Appointment - Jharkhand High Court

जानकारी के अनुसार अजीत कुमार ठाकुर ने गैर अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार की तरफ से छह अक्तूबर 2021 को निकाले गये विज्ञापन में इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों के लिए किसी विशेष अहर्ताओं का जिक्र नहीं किया गया था कि अन्य विषयों की तर्ज पर इनकी नियुक्ति गैर अधिसूचित जिलों में कैसे होगी। (Jharkhand High Court)

याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र शिक्षक नियुक्ति (Teacher Appointment) मामले में किया गया था। उसी एवज में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। याचिका के माध्यम से निकाली गयी नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गयी थी। (Jharkhand High Court)

अदालत (Jharkhand High Court) को बताया गया कि सरकार की तरफ से इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) मामले पर अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। सरकार की तरफ से इतिहास-नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की बहाली को लेकर फ्रेश एफिडेविट भी फाइल किया गया था।

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